Aadhaar card – डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड की मान्यता हुई खत्म, अब जाने कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वैध

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UIDAI Correction Date Extended - सरकार ने आधार विवरण ऑनलाइन अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाई, उन विवरणों की सूची जिन्हें आप मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं

Aadhaar card – डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड की मान्यता हुई खत्म, अब जाने कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वैध

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को आधारहीन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं होगी।

EPFO ने कहा है कि अब ‘आधार’ को जन्मतिथि (DoB) के प्रमाण के तौर पर वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा. ईपीएफओ अलर्ट ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है. सर्कुलर के मुताबिक, ‘आधार’ को वैध दस्तावेजों की सूची से हटाने का फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के निर्देश के बाद लिया गया है।

सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफओ अपडेट कार्य के दौरान जन्म तिथि अपडेट करने के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को भी हटाया जा रहा है। सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थी जन्मतिथि का प्रमाण मानते थे, अब मुख्य रूप से एक पहचान सत्यापन उपकरण है।

सर्कुलर में यूआईडीएआई ने यह भी कहा था कि ईपीएफओ जैसे कई निकाय जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं। कई हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि आधार जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं है.

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