Article 370 : क्या आपको पता है धारा 370 “Article 370” क्या है, जानिए इसके पीछे का रहस्य :
अनुच्छेद 370″ यानी की धारा 370 भारत के संविधान का एक विशेष प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) के विशेष को ध्यान में रख कर स्थापित किया गया है। ये प्रावधान भारत के संविधान के भाग 21 में दिया गया है।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है।
मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे।
आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। #नयाजम्मूकश्मीर
यह लेख जम्मू-कश्मीर के संबंध में अलगाधिकार प्रदान करता है। कुछ मुख्य तथ्य इस प्रावधान के बारे में हैं:
संयुक्त प्राधिकारी:
अनुच्छेद 370 के अंतर्गट, जम्मू-कश्मीर को संयुक्त प्राधिकार दिया गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि अपनी विधान सभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री चुन सकते थे। ये संयुक्त प्राधिकार अन्य राज्य में नहीं था।
अणुविधिक संकल्प:
अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर के अनुशासन की स्थापना होती थी, जिसमें वहां के विशेषाओं और बदलावों को ध्यान में रखकर अलग से तैयारी की जाती थी।
धारा 35ए:
इसके अंतरगत ही धारा 35ए भी शामिल है, जो जम्मू-कश्मीर में निवासी भूमि से जुड़े अधिकार को नियंत्रित करती है। क्या धरा के अंतरगत, सिर्फ जम्मू-कश्मीर के निवासियों को वहां की सरकारी नौकरी और वास्तु का अधिकार था।
भारत के लागू नहीं होगा:
धारा 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेषाधिकार की वजह से, यह प्रावधान है कि किसी भी समय भारत के अन्य राज्य में लागू नहीं होगा।
समापित प्रवधान:
अनुच्छेद 370 मूल रूप से अस्थायी था, लेकिन इसके समाप्त होने के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि यह कभी भी ख़त्म हो सकता है।
Alert : हालांकि, 2019 में भारत सरकार ने धारा 370 को हटा दिया और जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इस जम्मू-कश्मीर की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, और यहां अब भारत के अन्य राज्यों के अनुरूप लागू होते हैं।
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