Delhi High Court – परीक्षा प्रणाली खराब लिखावट के लिए छात्रों को दंडित करने की अनुमति नहीं देती, जाने दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि परीक्षा प्रणाली खराब लिखावट के लिए छात्रों को दंडित करने की अनुमति नहीं देती है। अदालत ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को ठीक से पढ़ने योग्य उत्तर लिखना चाहिए और परीक्षकों को पूरी तरह से अस्पष्ट लिखावट का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति श्री हरि शंकर ने कहा कि यद्यपि एक छात्र जो परीक्षा देता है वह इसका हकदार है…
जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि यह विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह कम से कम समझदारी से लिखे। परीक्षकों को समझ में नहीं आने वाली लिखावटों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा जा सकता। ऐसे मामलों में अदालत का दृष्टिकोण चौकस और केस की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। कोर्ट भी लिखावट को समझ से परे मानती है तो उसे परीक्षार्थी को राहत देने से इनकार करना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों के सामने कठिन काम होता है। यह सुनिश्चित करना परीक्षार्थी का कर्तव्य है कि उनके उत्तर ठीक से पढ़ने योग्य हों।
टाइपशुदा प्रति को जांचने के निर्देश
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र की इस उत्तर पुस्तिका पर परीक्षक ने टिप्पणी लिखी कि ‘बहुत खराब लिखावट, मुश्किल से ही कुछ पढ़ सका।’ कोर्ट ने आदेश में कहा कि परीक्षा प्रणाली खराब लिखावट के लिए छात्रों को दंडित करने की अनुमति नहीं देती है। मौजूदा मामले में मूल्यांकन नहीं किया गया इसलिए अदालत ने निर्देश दिए कि छात्र विश्वविद्यालय को उत्तर पुस्तिका की एक टाइप की हुई प्रतिलिपि दे और उसका संबंधित परीक्षक से मूल्यांकन करवाया जाए बशर्ते कि वह संतुष्ट हो कि टाइपशुदा प्रति हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका से बिल्कुल मेल खाती हो।