National News – आखिर क्या है हिट एंड रन कानून आइए जानते है

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National News - आखिर क्या है हिट एंड रन कानून आइए जानते है

कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल लगातार जारी है. सोमवार को ट्रक और बस ड्राइवर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में हड़ताल पर रहे. मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई और शहरों में बसें नहीं चलीं. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रक ड्राइवरों ने टायरों में आग लगा दी.ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है.उन्हीं के आह्वान पर चक्का जाम और हड़ताल शुरू हुई है.

क्या है आखिर नया आइए जानते हैं

हादसे के बाद सूचना ना देने, भाग जाने पर 10 साल तक की सज़ा और 7 लाख जुर्माना देना होगा.पहले IPC की धारा 304A के तहत 2 साल तक की सज़ा मिलती थी और पहले लापरवाही से मौत का मामला माना जाता था. पहले हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ धारा 279 के तहत यानी लापरवाही से वाहन चलाने और 304 ए यानी लापरवाही से मौत और 338 जान जोखिम में डालने का केस दर्ज होता था. लेकिन नए कानून में 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. पुलिस या जज को सूचित ना करने पर 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा.

हड़ताल का असर, पेट्रोल-डीजल की कमी

इधर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है. हड़ताल के कारण देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कमी हो गई है. पेट्रोल पंपों के बाहर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है. इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से कई जगहों पर पेट्रोल और डीज़ल की कमी हो गई है. पेट्रोल लेने के लिए लोगों को लंबी कतारों में कड़ा होना पड़ रहा है. इसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं.

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