Railway News : ट्रेन में TT करे गलत व्यवहार तो ले रेल मदद, जाने क्या है नया रूल, कैसे करें शिकायत
घटना : बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले नवल किशोर सिंह को जनरल टिकट लेकर स्लीपर में यात्रा करना महंगा पड़ गया. घटना रविवार को समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड पर मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन में उजियारपुर स्टेशन के पास हुई। जनरल की जगह नवल किशोर जल्दी से स्लीपर में चढ़ गये. समस्तीपुर से ट्रेन खुलने के बाद जब टीटीई ने नवल से टिकट मांगा तो उसने जनरल टिकट दिखाया। नवल ने टीटी से जुर्माना लेकर स्लीपर टिकट बनाने को कहा। लेकिन वह जुर्माने से ज्यादा पैसे की मांग कर रहा था. नवल ने इसका विरोध किया तो उजियारपुर से ट्रेन खुलते ही टीटी ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उनके बाएं पैर का हिस्सा कट गया और सिर पर भी गंभीर चोटें आईं। ऐसी कई खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं। ऐसे में आज जरूरत की खबर में हम जानेंगे कि अगर टीटी यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो किसी यात्री को क्या करना चाहिए? यात्रा के दौरान यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
![Railway News : ट्रेन में TT करे गलत व्यवहार तो ले रेल मदद, जाने क्या है नया रूल](https://i0.wp.com/bestgkhub.in/wp-content/uploads/2023/12/Picsart_23-12-05_11-41-04-047.png?resize=300%2C169&ssl=1)
अगर किसी आपात स्थिति में ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करनी हो और टिकट मिलना संभव न हो तो यात्रियों को क्या करना चाहिए?
भारतीय रेलवे के अनुसार बिना टिकट ट्रेन से यात्रा करना कानूनन अपराध है. लेकिन अगर आपको किसी आपात स्थिति में किसी जरूरी काम से यात्रा करनी है और आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट नहीं है तो स्टेशन आकर प्लेटफॉर्म टिकट ले लें। यह 10 रुपये में उपलब्ध है। प्लेटफ़ॉर्म टिकट लें और ट्रेन में चढ़ें। इसके बाद टीटी से मिलें. उन्हें बताएं कि आपको कहां से यात्रा करनी है। टीटी के पास एक हैंड हेल्ड मशीन होती है, जिसके जरिए वह ट्रेन के अंदर ही टिकट जारी कर सकता है। फिर आप ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं.
नोट: रिजर्वेशन टिकट नहीं होने पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा और जिस स्थान से आप ट्रेन में चढ़े थे। वहां से डेस्टिनेशन तक का किराया देना होता है। सीट खाली होने पर टीटी आपकी टिकट बना सकता है लेकिन सीट खाली न होने पर आपको एडजस्ट करना होगा। ध्यान दे कि ये रूल जनरल टिकट वालों के लिए नही है।
ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए
• भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच टिकट चेक करने के लिए टीटी आपको नींद से नहीं जगा सकता। यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनकी यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू होती है।
• मिडिल बर्थ वाला यात्री केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही अपनी बर्थ खोल सकता है। अगर यात्री दिन में मिडिल बर्थ बंद नहीं करता है तो वह ट्रेन में चल रही आरपीएफ से शिकायत कर सकता है।
• नशे में यात्रा करने वाले यात्री को टीटी ट्रेन से उतार सकता है। इसके लिए 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 6 महीने की जेल भी हो सकती है.
• ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई महिला यात्री अकेली है और उसके पास टिकट नहीं है तो टीटी चेकिंग के दौरान उसे ट्रेन से नीचे नही उतार सकता है।
• अगर आप ट्रेन में कुछ सामान जैसे पटाखे, एसिड आदि के साथ यात्रा करते हैं, तो आपको ट्रेन से उतारा जा सकता है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रेन से यात्रा करते समय कौन सी चीजें नहीं ले जानी चाहिए?
वैसे तो रेलवे ट्रेन में लगभग कोई भी सामान ले जाने की इजाजत देता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर प्रतिबंध है-
ट्रेन में इन चीजों को ले जाना मना है
• चूल्हा, गैस सिलेंडर
• ज्वलनशील रसायन
• पटाखे
• अम्ल
• चमड़ा या गीली खाल
• तेल-घी-ग्रीस पैकेज में लाए गए
• स्कूटर, साइकिल, बाइक
• ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या रिसाव से अन्य यात्रियों को नुकसान हो सकता है
नोट: अगर आप रेलवे के इस नियम को तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे एक्ट 164 के तहत कार्रवाई हो सकती है।