Samman Nidhi Yojna – सरकार की पहल 1500 रुपये के लिए हिमाचल की महिलाओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी, जाने हमारे साथ
वित्तीय वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी सुख सम्मान निधि योजना के माध्यम से 18 से 60 वर्ष की आयु की पांच लाख से अधिक पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत प्रति माह 1500 रुपये की पेशकश का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और कल्याण का समर्थन करना है। यह कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है और उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सकारात्मक योगदान दे सकता है।
Himachal Pradesh – हिमाचल सरकार 18-60 आयु वर्ग की महिलाओं को ₹ 1,500 मासिक सहायता की घोषणा की
महिलाओं को इस प्रक्रिया में शामिल करने से सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। यह उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और उन्हें समर्थन प्राप्त करने की संभावना होगी। इससे समाज में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं को ही योजना के तहत लाभ मिलेगा। तहसील कल्याण अधिकारी फाॅर्म सत्यापित करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी। प्रदेश की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500-1500 रुपये हर माह देने का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान किया है। तहसीलदार द्वारा अधिकारियों का सत्यापन करने के बाद विभाग धनराशि जारी करेगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जो सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
18 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये या उससे अधिक की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की सरकार की पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 60 से 1500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना समाज में वृद्ध महिलाओं को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन उपायों का उद्देश्य विभिन्न आयु समूहों की महिलाओं की वित्तीय भलाई और स्थिरता को बढ़ाना, उनके समग्र सशक्तिकरण और सुरक्षा में योगदान देना है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फार्म के तहत बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की जानकारी देने को कहा है। आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, बीपीएल परिवार, जातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जानकारी भी देने को कहा गया है।
किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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Himachal Pradesh – हिमाचल सरकार 18-60 आयु वर्ग की महिलाओं को ₹ 1,500 मासिक सहायता की घोषणा की